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कलेक्टर(MP News) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संक्रमित(Bird Flu Virus) क्षेत्र में आगामी आदेश तक सभी चिकन शॉप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए। इसी तरह संक्रमित क्षेत्र में चिकन एवं पोल्ट्री प्रोडक्ट की बिक्री एवं परिवहन को पूर्णत: प्रतिबंधित किया।
अब संक्रमित क्षेत्र में पाई गई सभी मुर्गियों एवं उनके उत्पादनों (अंडों) को पशु चिकित्सा विभाग एवं नगर निगम के सहयोग से सुरक्षित निस्तारण कराना अनिवार्य होगा। संक्रमित क्षेत्र की बिल्लियों एवं पशु-पालकों को अपने पशुओं के बीमार होने पर भी तत्काल प्रभाव से आइसोलेट करके घर में ही एक निश्चित व्यक्ति के संरक्षण में रखना होगा एवं पशु चिकित्सा विभाग को सूचना देना होगा। संक्रमित क्षेत्र के निवासियों से अपेक्षा होगी कि वे आगामी आदेश तक चिकन (पोल्ट्री), अंडे आदि का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही अपने पशुओं को कच्चे पोल्ट्री उत्पाद खिलाएंगे।
758 मुर्गे-मुर्गियां नष्ट, 38 हजार अंडे जब्त
छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू(Bird Flu Virus) पॉजीटिव आने के बाद एसडीएम सुधीर जैन के नेतृत्व में नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने मटन मार्केट से 758 मुर्गे-मुर्गियों को पकड़कर नष्ट किया तो वहीं 38 हजार 126 अंडे जब्त किए। इसी तरह 146.8 किलो मुर्गी दाना भी पकड़ा। उपसंचालक पशु चिकित्सा के अनुसार नष्ट किए गए मुर्गे-मुर्गियों में वायलर 474, काकरेल 183, देशी 87 और बटेर 14 की संख्या में शामिल हैं।