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धमतरी

Liquor Shop Closed in CG: छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी तक शराब बिक्री पर लगा रोक… बंद रहेंगी दुकानें

CG News: धमतरी जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत जिले में आगामी 11 फरवरी को वोट डाला जाएगा। दो तीन तक बंद रहेंगी शराब दुकान।

धमतरीFeb 10, 2025 / 12:55 pm

Shradha Jaiswal

CG News: नगरीय निकाय क्षेत्रों में 9 से 11 फरवरी तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध, बंद रहेंगी दुकानें
Liquor Shop Closed in CG: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत जिले में आगामी 11 फरवरी को वोट डाला जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने नम्रता गांधी ने 9 फरवरी से 11 फरवरी तक नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित सभी देशी मदिरा दुकान, देशी मदिरा दुकान कम्पोजिट, विदेश मदिरा दुकान, विदेशी मदिरा दुकान कम्पोजिट, सीएस-(2-ग) अहाता, सीएस (2-ग ) कम्पोजिट अहाता, एफएल 1 (ख) अहाता, मद्य भाण्डागार धमतरी, एफएल-3 होटल बार एवं एफएल- क व्यावसायिक क्लब को बंद करने के आदेश जारी किया है।
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CG News: उन्होंने छग आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने नगरपालिक निगम धमतरी की देशी, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान धमतरी मेन, सुंदरगंज, दानीटोला, बठेना वार्ड, नवागांव वार्ड, नहरनाका, हटकेशर वार्ड, सोरम, प्रीमियम शॉप और एफएल-3 हरियाली रेस्टोरेंट एवं बार रूद्री रोड धमतरी, एफएल-3 फैमिली ढाबा एंड रेस्टोरेंट बार बस्तर रोड आदि को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पंचायत कुरूद स्थित देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकान, एफएल-3 कुरूद इन रेस्टोंरेंट एवं बार, देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकान को बंद रखने कहा है।

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