builder : शहर के बिल्डर शंकर मंछानी के रेलवे स्टेडियम के सामने निर्मित मुस्कान पार्क प्रोजेक्ट के खिलाफ अवमानना प्रकरण की सुनवाई का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है।
न्यायाधीश विवेक अग्रवाल और न्यायाधीश अनुराधा अग्रवाल की युगलपीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि सिविल याचिका को अवमानना याचिका में परिवर्तित कर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। मामले में एक सप्ताह का समय निर्धारित किया है।
यह याचिका जबलपुर के अधिवक्ता मुकेश जैन द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि शंकर मंछानी ने हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित 80 फीट चौड़ी सार्वजनिक रोड के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण कर मुस्कान पार्क प्रोजेक्ट के तहत अवैध दुकानों का निर्माण किया। इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पिछले वर्ष 24 जून को हाई कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। चार महीने का समय दिया था।
builder : सड़क के हिस्से का इस्तेमाल
याचिकाकर्ता का आरोप है कि बिल्डर मंछानी ने बिना अनुमति के निर्माण किया और सडक़ का हिस्सा भी इस्तेमाल किया। इसके परिणामस्वरूप सडक़ संकरी हो गई और सामान्य यातायात प्रभावित होने लगा। अत: उन्होंने मांग की है कि इन अवैध दुकानों को ध्वस्त किया जाए और सडक़ की खुली जगह को उचित रूप से निर्धारित किया जाए।
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