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जयपुर

Birth and Death Registration : बड़ा बदलाव, राजस्थान में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नियमों में संशोधन, जानें नई व्यवस्था

New Birth Certificate Rules : देरी से पंजीयन पर देना होगा ज्यादा शुल्क, जानें नया शुल्क ढांचा। समय पर जानकारी नहीं दी तो लगेगा भारी जुर्माना, 1 हजार तक बढ़ी पेनल्टी।
अगर प्रमाण पत्र में देरी हुई तो कर सकते हैं अपील।

जयपुरFeb 17, 2025 / 09:36 pm

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Birth Certificate Rules

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जयपुर। राजस्थान में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु की घटनाओं का 30 दिन बाद लेकिन 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। विलंब शुल्क की नई दरें निर्धारित की गई हैं, जिसमें 21 दिन के बाद सूचना देने पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, चिकित्सा संस्थानों के लिए भी पेनल्टी बढ़ाई गई है। अब बिना नोटरी सत्यापन के भी प्रमाण पत्र मिलेगा, और असंतोष की स्थिति में अपील का प्रावधान होगा।

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राजस्थान जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन के बाद जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना के लिए जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (संशोधित) 2023 के क्रम में राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 (संशोधित) 2025 अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन पश्चात विधानसभा के पटल पर रखी गयी है। जिसमें प्रमुख संशोधन किए गए हैं।
जन्म-मृत्यु अधिनियम में संशोधन लागू होने से प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में जारी होंगे जिससे आमजन को सुविधा होगी। शत प्रतिशत जन्म-मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन होगा और ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों को मजबूती मिलेगी।

अब विलंब शुल्क में हुआ बदलाव

डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि नवीनतम संशोधन के तहत वर्तमान में जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात रजिस्ट्रार को देने पर 1 रुपए विलम्ब शुल्क देय है। संशोधन के पश्चात अब यदि घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 20 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा। वहीं, यदि घटना की सूचना 30 दिवस पश्चात परंतु वर्ष के भीतर दी जाती है तो 50 रुपए एवं घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा।
उन्होंने बताया कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस सें अधिक विलम्ब किए जाने पर अथवा सूचना समय पर नहीं देने पर पूर्व में 50 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान था जिसे बढाकर अब 250 रुपए एवं अधिकतम एक हजार रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया हैं। अपील का प्रावधान किया गया है। यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार से संतुष्ट नहीं हैं तो उच्च स्तर पर अपील कर सकते हैं।

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