खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों की पहचान, हटेंगे हजारों नाम
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ जिला रसद अधिकारी ने सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार कार्यालय जिला रसद अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 66 अपात्र लाभार्थियों एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 81 अपात्र लाभार्थियों सहित अब तक कुल 147 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
सरकारी लाभ लेने वालों के लिए बड़ा अलर्ट
गिव अप अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अद्र्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है अथवा जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने आवेदन करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसंबर, 2024 से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी।
जयपुर में गिव अप अभियान तेज, अपात्रों पर सख्त कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अब तक हजारों परिवारों द्वारा गिव अप अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। पूर्व में उक्त अभियान की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित थी परन्तु वर्तमान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उक्त अवधि को 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाकर अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाये जाने के लिए अवसर प्रदान किया जा रहा है।