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कोरबा

CG News: बिना लायसेंस की चल रही दुकानें, साल भर में एक दर्जन से अधिक सैंपल हुए फेल..

CG News: कोरबा जिले में बिना लायसेंस और एफएसएसएआई मापदंड के विपरित खाद्य सामाग्री की दुकानें चल रही हैं। जब खाद्य एवं औषधि विभाग ने दुकानों की जांच की तो लगभग आधा दर्जन से अधिक दुकानों के पास लाइसेंस ही नहीं मिले।

कोरबाMar 18, 2025 / 05:08 pm

Shradha Jaiswal

CG News: बिना लायसेंस की चल रही दुकानें, साल भर में एक दर्जन से अधिक सैंपल हुए फेल..
CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बिना लायसेंस और एफएसएसएआई मापदंड के विपरित खाद्य सामाग्री की दुकानें चल रही हैं। जब खाद्य एवं औषधि विभाग ने दुकानों की जांच की तो लगभग आधा दर्जन से अधिक दुकानों के पास लाइसेंस ही नहीं मिले। दुकानों में विभाग की बिना अनुमति के ही खाद्य सामाग्री परोसे जा रहे थे। यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
खाद्य सामाग्री की बिक्री संबंधी कोई भी कारोबार के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग से लायसेंस की जरूरत होती है। लेकिन कुछ कारोबारी विभाग के बिना अनुमति या फिर बिना लायसेंस लिए ही खाद्य सामाग्री ब्रिकी की जा रही है। ये खाद्य सामाग्रियां एफएसएसएआई के मापदंड के विपरित बनाए जा रहे हैं। इसे कारोबारी महंगे दाम पर बेच रहे हैं।
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बताया जा रहा है कि किसी भी खाद्य सामाग्री बनाने के लिए उसका निर्धारित मापदंड होते हैं। ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ नहीं पडे़। इसकी निगरानी रखने का दायित्व खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से की जाती है। विभाग जब इसकी जानकारी मिली, विभाग की टीम दुकानों में जाकर जांच की तो पता चला कि पिछले एक साल के भीतर लगभग आधा दर्जन से अधिक ऐसे दुकानें हैं, जिनके पास लायसेंस ही नहीं है और बिना लायसेंस के दुकानों में खाद्य सामाग्री की बिक्री की जा रही है।
इसमें प्रमुख नाम प्राची सुपर बाजार, उरगा स्थित मीरा रिसॉर्ट, कॉफी प्वांइट स्थित कॉफी कैफे प्वांइट, जमनीपाली स्थित मोहनम बिग बाजार सहित अन्य कई दुकानें हैं। इन्हें विभाग की ओर से समयावधि दी गई है। लेकिन इसमें भी दुकान संचालकों ने समय पर लायसेंस सहित अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अब विभाग ने इन दुकानों के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि माह के अंतिम सप्ताह तक कोर्ट में केस किए सा सकते हैं।

ये है जरूरी दस्तावेज

खाद्य सामाग्री दुकान खोलने से पहले संचालक को लायसेंस की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से किए जा सकते हैं। दस्तावेजों प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम दस्तावेजों की जांच करती है। इसके बाद संचालक को लायसेंस जारी किए जाते हैं।
बताया जा रहा है कि लायसेंस के लिए संचालक का आधार, पेन, जीएसटी, ग्रामीण स्तर पर दुकान होने पर ग्राम पंचायत सचिव अनुमति के साथ दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारियों और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध करानी होती है। ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कर्मचारी को किसी तरह का संक्रामक बीमारी नहीं है और इससे उपभोक्ताओं को किसी तरह का नुकसान नहीं है।

इन दुकानों के सैंपल हुए फेल

संस्था का नाम सैंपल फेल

निर्मल डेयरी खोवा

श्रीराम सुपर मार्केट चारमीनार मैदा

ब्लू डायमंड चिकन एवं मटन बिरयानी

होटल कटघोरा नमकीन

बीकानेर स्वीट्स दीपका कलाकंद
बीकानेर स्वीट्स पाली मलाइ पेड़ा

कृष्णा डेयरी डेली नीड्स एंड ब्रेड

अलंकार डेयरी मलाईचाप, बूंदी लड्डू

देवांगन होटल टीपी नगर चिकन बिरयानी

विभाग की ओर से बताया गया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को देाते हुए दुकानों में मिलावटी और मिस ब्रांड संबंधी कोई सामाग्री तो नहीं बिक रही है, इसके लिए समय-समय पर सैंपल लिए जाते हैं। यह सैंपल रायपुर स्थित लैब भेजे जाते हैं। लैंब से प्राप्त हुए रिपोर्ट में लगभग एक दर्जन से अधिक सैंपल फेल हुए हैं। इसमें से अधिकांश दीवाल में एकत्र किए गए सैंपल शामिल हैं। इनके खिलाफ भी विभाग की ओर से कोर्ट जाने की तैयारी में जुटी हुई है।
जिले में बिना लायसेंस चल रही दुकानों पर विभाग की नजर है। एक साल के भीतर लगभग आधा दर्जन से अधिक बिना लायसेंस दुकानों की पहचान की गई है। इसके अलावा समय-समय पर लिए गए खाद्य सामाग्रियों के 10 से अधिक सैंपल हुए हैं। इन पर कोर्ट केस लगाने की तैयारी की जा रही है।

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