scriptTax Bill 2025: Nirmala Sitharaman ने संसद में पेश किया नया आयकर विधेयक, विपक्ष ने जताई आपत्ति | Nirmala Sitharaman introduced new Income Tax Bill 2025 in Parliament today | Patrika News
राष्ट्रीय

Tax Bill 2025: Nirmala Sitharaman ने संसद में पेश किया नया आयकर विधेयक, विपक्ष ने जताई आपत्ति

Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 पेश किया। इस बार विधेयक में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया।

भारतFeb 13, 2025 / 04:31 pm

Devika Chatraj

Income Tax Bill 2025: सरकार ने 2025 का नया आयकर विधेयक पास कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना है। इससे विभिन्न कर-संबंधी मामलों पर अधिक स्पष्टता मिलेगी। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा लोकसभा में पेश किया गया यह नया विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने और ऐसे बदलाव लाने का प्रयास करता है जो व्यक्तियों, व्यवसायों और गैर-लाभकारी संगठनों सहित करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को प्रभावित करते हैं। आयकर विधेयक पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से नए पेश किए गए आयकर विधेयक की समीक्षा के लिए एक स्थायी समिति के लिए सदस्यों को नामित करने का अनुरोध किया।

विधेयक में क्या बदलाव

इस बार विधेयक में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। इसमें सरलीकृत भाषा और आधुनिक शब्दावली की शुरूआत है। यह पुराने शब्दों को बदल देता है और आज की अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित करने के लिए नए शब्द लाता है। उदाहरण के लिए, यह वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष प्रणालियों जैसे मौजूदा शब्दों के बजाय “कर वर्ष” शब्द पेश करता है। यह “वर्चुअल डिजिटल एसेट” और “इलेक्ट्रॉनिक मोड” को भी परिभाषित करता है, जो आज के वित्तीय परिदृश्य में डिजिटल लेनदेन और क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

वित्त मंत्री का दावा

वित्त मंत्री ने विधेयक के बारे में बात करते हुए कहा, आयकर अधिनियम मूल रूप से 1961 में बनाया गया था और 1962 में लागू हुआ। उस समय, इसमें केवल 298 धाराएँ थीं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, कई और धाराएँ जोड़ी गईं। आज की स्थिति के अनुसार, इसमें 819 धाराएँ हैं। उस 819 से, हम इसे घटाकर 536 कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 1961 के अधिनियम के लागू होने के बाद से इसमें 4,000 संशोधन किए गए हैं, जिन पर “अभी विचार किया जा रहा है।”

विपक्ष में विरोध

केरल के कोल्लम से विपक्षी सांसद एनके प्रेमचंद्रन द्वारा नए विधेयक में 1961 के पिछले आयकर अधिनियम की तुलना में अधिक धाराएं होने पर उठाई गई आपत्ति पर बोलते हुए, सीतारमण ने कहा, “उन्हें समझना चाहिए कि आज कानून कहां है और कहां इसे कम किया जा रहा है।”

नए विधेयक का फायदा

इससे भारत का टैक्स बेस मजबूत होगा और लंबे समय में आय स्थिरता में सुधार होगा। यह कानून भारत के टैक्स सिस्टम को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के करीब भी लाता है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी से संचालित असेसमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पेश किए गए नए प्रावधान

नया विधेयक, धारा 11 से 154 के तहत, इन कटौतियों को समेकित करता है और स्टार्टअप, डिजिटल व्यवसायों और नवीकरणीय ऊर्जा निवेशों का समर्थन करने के लिए नए प्रावधान पेश करता है। पूंजीगत लाभ कर शब्द में भी बदलाव किए गए हैं। पिछले कानून के तहत, धारा 45 से 55A ने होल्डिंग अवधि के आधार पर पूंजीगत लाभ को अल्पकालिक और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया, जिसमें प्रतिभूतियों के लिए विशेष कर दरें शामिल थीं।

Hindi News / National News / Tax Bill 2025: Nirmala Sitharaman ने संसद में पेश किया नया आयकर विधेयक, विपक्ष ने जताई आपत्ति

ट्रेंडिंग वीडियो