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उन्नाव

Excise Policy Year 2025-26: नहीं होगा रिनिवल, जानें नियम व शर्तें, इन नंबरों पर करें संपर्क

Excise Policy Year 2025-26 उत्तर प्रदेश में अब 21 साल का कोई भी अभ्यर्थी शराब लाइसेंस ले सकता है। जिसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 फरवरी अंतिम तारीख है। पैन कार्ड नंबर के चौथे स्थान पर ‘P’ वाले ही आवेदन कर सकते हैं। किसी भी परेशानी पर नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

उन्नावFeb 16, 2025 / 05:35 pm

Narendra Awasthi

आबकारी नीति में परिवर्तन
Excise Policy Year 2025-26 उत्तर प्रदेश के आबकारी नीति में बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब पुराने लाइसेंस धारकों रिनिवल नहीं किया जाएगा। नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसका कोई अपराधिक इतिहास ना हो। जिला आबकारी अधिकारी रवि शंकर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लॉटरी की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। अभ्यर्थी अपनी समस्याओं के विषय में आबकारी निरीक्षकों के नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश

के उन्नाव जिला आबकारी अधिकारी रवि शंकर ने बताया कि एक आवेदक एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन पूरे प्रदेश में केवल दो दुकानें आवंटित होंगी।‌ ई-लॉटरी प्रक्रिया के दौरान बैंक ड्राफ्ट लेने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। अब धरोहर धनराशि ‘ई-बैंक’ गारंटी के रूप में स्वीकार की जाएगी। आवेदक को आवेदन के समय वही पैन कार्ड अपलोड करना है। जिसके चौथे स्थान पर पी (P) लिखा हो।
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हैसियत प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि हैसियत प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है। देसी मदिरा की दुकान के लिए हैसियत प्रमाण पत्र दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 हिस्से के बराबर होना चाहिए। जबकि कंपोजिट दुकान, मॉडल शॉप्स और भांग की फुटकर दुकानों के लाइसेंस फीस के धनराशि के बराबर होगी। 1 जनवरी 2024 के पश्चात जारी किए गए हैसियत प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
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आयकर रिटर्न का विवरण देना भी अनिवार्य

उन्होंने बताया कि आयकर रिटर्न का विवरण देना भी अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपना नॉमिनेशन शपथ पत्र और प्रथम नामित की सहमत शपथ पत्र ई-लॉटरी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जिसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय वरीयता में अपने वारिसों, परिवार के सदस्यों, निकट संबंधियों का नाम, आधार नंबर, संबंध आदि को बताना होगा।

तीन दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य

चयनित आवेदकों को देशी मदिरा की दुकान के लिए 2025-26 वर्ष की निर्धारित संपूर्ण बेसिक लाइसेंस फीस एवं कंपोजिट दुकान अंग्रेजी प्लस बिहार तथा मॉडल साहब के लिए संपूर्ण लाइसेंस फीस आवंटन प्रमाण पत्र के तीन दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य अन्यथा की स्थिति में दुकान को निरस्त कर दिया जाएगा।

फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो तो इस नम्बर पर संपर्क करें

अधिक जानकारी के लिए आबकारी निरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह के मोबाइल नंबर 9454466683, 8707839806 और आबकारी निरीक्षक ज्योति अग्रवाल के मोबाइल नंबर 9454466279 और 6392420318 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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