scriptआबकारी की 518 दुकानों के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन, फर्जी पोर्टल से बचे, इस पोर्टल का करें उपयोग | Online applications sought for 518 excise shops, last date 27 February | Patrika News
उन्नाव

आबकारी की 518 दुकानों के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन, फर्जी पोर्टल से बचे, इस पोर्टल का करें उपयोग

Online applications 518 excise shops उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति में अब 21 या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति शराब की दुकान के लिए आवेदन कर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव में अब बैंक ड्राफ्ट गारंटी के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पैन कार्ड का नंबर का चौथा अक्षर ‘पी’ आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्नावFeb 17, 2025 / 01:46 pm

Narendra Awasthi

नई आबकारी नीति लागू
Online applications 518 excise shops उन्नाव में आबकारी निरीक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित होने वाली दुकानों के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि शासन एवं आबकारी आयुक्त के आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के अनुसार लॉटरी प्रक्रिया पूरी कराई जाए। प्रथम चरण में एक लॉटरी का व्यवस्थापन बनाना सुनिश्चित होगा। विभाग ने इस संबंध में कंट्रोल रूम गठित किया है। जिसका मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर ने यह जानकारी दी है। ‌
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उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आबकारी की कल 518 दुकान हैं। जिसमें देसी शराब की 349, कंपोजिट शॉप 142, मॉडल 77 और भांग की दुकान 20 है। जिनका सार्वजनिक ‘ई लॉटरी’ के माध्यम से आवंटन होगा। जिला आबकारी अधिकारी रंगशंकर ने बताया कि 17 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिसकी अंतिम तारीख 27 फरवरी है। पहले चरण में हुए आवेदन की लॉटरी 6 मार्च को 11 बजे होगी। जिसमें केवल वास्तविक आवेदक को ही प्रवेश करने दिया जाएगा। इस संबंध में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका मोबाइल नंबर 9454466279, 6392420318, 9454466683, 8707839806 है। आवेदन
https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

जानें नई आबकारी नीति

नए नियम के अंतर्गत कोई भी अभ्यर्थी शराब लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। जिसकी उम्र 21 साल हो गई हो। इसके अतिरिक्त आवेदन के समय पैन कार्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि पैन कार्ड में चौथा अक्षर ‘पी’ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा नहीं। नई आबकारी नीति में बैंक ड्राफ्ट गारंटी के रूप में नहीं ली जाएगी। ‘ई-बैंक’ गारंटी स्वीकार होगी। एक व्यक्ति को अधिकतम प्रदेश में दो दुकानें आवंटित हो सकती हैं।

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