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अमेरिका में Green Card पाने की राह मुश्किल,भारत की कटऑफ डेट 6 महीने पीछे खिसकी

US immigration policy: अमेरिका की सख्त होती इमिग्रेशन नीति के चलते EB-5 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भारत की कटऑफ डेट 6 महीने पीछे खिसक कर 1 मई 2019 हो गई है। इससे भारतीय निवेशकों को ग्रीन कार्ड पाने के लिए अब और लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

भारतApr 14, 2025 / 01:00 pm

M I Zahir

Trump Green card and Indians

Trump Green card and Indians

US immigration policy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) के सत्ता में दुबारा लौटने के बाद अमरीका की इमिग्रेशन नीतियां और सख्त होती जा रही हैं। इसका ताज़ा असर भारतीय निवेशकों पर पड़ा है, जो ईबी-5 वीज़ा (EB5 Visa) के ज़रिए अमरीका में स्थायी निवास ( Green Card) पाने की राह देख रहे थे। अमरीकी विदेश विभाग की ओर से जारी मई 2025 वीज़ा बुलेटिन के मुताबिक, ईबी-5 अनरिज़र्व्ड कैटेगिरी में भारत ( India) की कटऑफ डेट 6 महीने से ज्यादा पीछे खिसक कर अब 1 मई 2019 हो गई है। जबकि चीन के लिए यह कटऑफ 22 जनवरी 2014 पर स्थिर बनी हुई है। बुलेटिन में कहा गया ईबी-5 वीज़ा नंबरों को वित्तीय वर्ष 2025 की तय सीमा में बनाए रखने के लिए भारत की फाइनल एक्शन डेट और पीछे करना ज़रूरी हो गया।’

क्या होता है वीज़ा रेट्रोग्रेशन ?

जब किसी वीज़ा कैटेगिरी में मांग बहुत अधिक हो जाती है और तय सालाना सीमा पार होने लगती है, तो अमेरिका की सरकार कटऑफ डेट पीछे खिसका देती है। इसे ही ‘रेट्रोग्रेशन’ कहते हैं। इसका मतलब है कि अब उस तारीख के बाद आवेदन करने वालों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

क्या है ईबी-5 अनरिज़र्व्ड कैटेगिरी

EB-5 अनरिज़र्व्ड कैटेगिरी (EB-5 Unreserved Category) अमेरिकी सरकार की एक इमीग्रेशन वीज़ा कैटेगरी का हिस्सा है, जो उन विदेशी निवेशकों को स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) देती है, जो अमेरिका में निवेश के ज़रिए नौकरियाँ पैदा करते हैं।

क्या है EB-5 वीज़ा ?

EB-5 वीज़ा एक निवेश आधारित इमीग्रेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत विदेशी नागरिक अमेरिका में कम से कम लगभग 66,40,00,000 रुपये से 87,15,00,000 रुपये का निवेश करते हैं। यह निवेश किसी प्रोजेक्ट या व्यवसाय में होना चाहिए, जिससे कम से कम 10 अमेरिकी नौकरियां पैदा हों। इसके बदले में निवेशक, उनका जीवनसाथी और 21 साल से कम उम्र के बच्चे ग्रीन कार्ड के हकदार बनते हैं।

Unreserved Category” क्या होती है?

EB-5 वीज़ा दो मुख्य हिस्सों में बंटा होता है:

Reserved Category – इसमें कुछ वीज़ा खास क्षेत्रों के लिए आरक्षित होते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र, हाई-इंप्लॉयमेंट एरिया आदि।
Unreserved Category – इसमें कोई विशेष क्षेत्र या प्राथमिकता नहीं होती, और वहीं से अधिकतर भारतीय आवेदन करते हैं। यही वजह है कि इस कैटेगरी में भीड़ ज्यादा होती है और वेटिंग टाइम लंबा हो जाता है।

क्या होता है ग्रीन कार्ड ?

ग्रीन कार्ड (Green Card) अमेरिका का एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो किसी विदेशी नागरिक को स्थायी रूप से अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है। इसे आधिकारिक रूप से Permanent Resident Card कहा जाता है।

ग्रीन कार्ड किस काम आता है ?

-स्थायी निवास – ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका में अनिश्चित समय तक रह सकता है।

-काम करने की अनुमति – आप किसी भी अमेरिकी कंपनी के लिए कानूनी रूप से काम कर सकते हैं।
-परिवार के लिए रास्ता – ग्रीन कार्ड होल्डर अपने पति/पत्नी और बच्चों के लिए भी ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर सकता है।

नागरिकता का रास्ता

नागरिकता का रास्ता – ग्रीन कार्ड मिलने के कुछ साल बाद (आमतौर पर 5 साल), व्यक्ति अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
ग्रीन कार्ड मिलने के कुछ साल बाद (आमतौर पर 5 साल), व्यक्ति अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।

नागरिकता का रास्ता – ग्रीन कार्ड मिलने के कुछ साल बाद (आमतौर पर 5 साल), व्यक्ति अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।

ग्रीन कार्ड के ज़रिए क्या नहीं कर सकते ?

-वोटिंग का अधिकार नहीं होता।

-कुछ सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं होते।

-विदेश में लंबे समय तक रहने पर कार्ड रद्द भी हो सकता है।

ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है ?

-परिवार आधारित स्पॉन्सरशिप।

-नौकरी के माध्यम से।

-EB-5 जैसे निवेश वीजा के ज़रिए।

-शरण (Asylum) या रिफ्यूजी स्टेटस के बाद।

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