अब नगर परिषद क्षेत्र में सभी फुटकर व्यापारी, बॉडी एवं स्ट्रीट वेंडर्स विक्रेताओं को डस्टबिन रखना अनिवार्य है। यह नियम मंगलवार से नगर परिषद द्वारा लागू किया गया है।
बारां•Feb 04, 2025 / 12:32 pm•
mukesh gour
अब नगर परिषद क्षेत्र में सभी फुटकर व्यापारी, बॉडी एवं स्ट्रीट वेंडर्स विक्रेताओं को डस्टबिन रखना अनिवार्य है। यह नियम मंगलवार से नगर परिषद द्वारा लागू किया गया है।
Hindi News / Baran / दुकान पर यदि डस्टबिन नहीं तो हर बार लगेगा 500 रुपए का जुर्माना