सहायक श्रमायुक्त ने सुनाया फैसला
सहायक श्रमायुक्त न्यायालय ने नसीरन खातून, पत्नी स्व. हशयत यार खान के अनुतोषिक भुगतान मामले में सुनवाई कर 16 दिसंबर 2023 को 8,84,972 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना
राज्य सूचना आयोग ने निर्धारित समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) संजय सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तहसील सदर की टीम ने इस जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएसए ने 21 फरवरी को डीएम को पत्र लिखकर अर्थदंड की वसूली स्थगित करने का अनुरोध किया। पत्र में उन्होंने बताया कि जब वह एटा जिले में जनसूचना अधिकारी के रूप में तैनात थे, तब 8 नवंबर 2023 को संयुक्त रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, लखनऊ ने यह अर्थदंड लगाया था। आयोग ने इसकी वसूली के निर्देश भी दिए थे। बीएसए ने आदेश वापसी के लिए 28 अप्रैल को सुनवाई की तिथि निर्धारित किए जाने की जानकारी दी है।
2.69 लाख रुपये बकाया पर कृषि भूमि कुर्क
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की कोर्ट से जारी वसूली पत्र के तहत तहसील सदर की टीम ने अनिल बनाम पप्पू लाल पुत्र टीकाराम निवासी गुलाब नगर, झीनगिरी नवीनगर थाना कैंट के खिलाफ कुर्की आदेश जारी किया। दो वसूली प्रमाणपत्र जारी होने के बावजूद 2,69,464 रुपये जमा न करने पर पप्पू लाल की कृषि भूमि कुर्क की गई। राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम सदर प्रमोद कुमार के निर्देश पर क्षेत्रीय संग्रह अमीन विनीत कुमार सिंह ने बकायेदार के घर पर अचल संपत्ति कुर्क करने का नोटिस चस्पा किया। इसके बाद पप्पू लाल की निम्नलिखित भूमि कुर्क की गई:
गाटा संख्या 92 से 0.00550 हेक्टेयर गाटा संख्या 146 से 0.0495 हेक्टेयर गाटा संख्या 106 ग से 0.0064 हेक्टेयर गाटा संख्या 120 से 0.0111 हेक्टेयर गाटा संख्या 133 से 0.0078 हेक्टेयर
राजस्व खतौनी में भूमि को बंधक के रूप में दर्ज कर दिया गया है।
इसी क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी है और मार्गदर्शन मांगा है।