हालांकि बाद में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने डिप्टी एसपी हीरालाल सैनी को बहाल करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है।
क्या था पूरा मामला…
राजस्थान पुलिस के डिप्टी एसपी हीरालाल सैनी और एक महिला कांस्टेबल का जुलाई 2021 में एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में महिला कांस्टेबल का 6 साल का बच्चा भी था और उसके साथ भी अश्लील हरकतें हो रही थी। जिसके बाद दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया। सरकार ने दोनों को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया था। सरकार को कार्रवाई का अधिकार
बता दें कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महिला कांस्टेबल के साथ स्विमिंग पूल में अश्लीलता के मामले में बर्खास्त राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी हीरालाल सैनी को बहाल करने के एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और मनीष शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर यह आदेश दिया। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि एकलपीठ ने सैनी को समस्त परिलाभ के साथ सेवा में लेने को कहा, वहीं सरकार को चार्जशीट के आधार पर जांच की छूट दी। दो विरोधाभासी आदेश एक साथ नहीं दिए जा सकते। राज्य सरकार को शर्मनाक कृत्य के आधार पर दोषी पर कार्रवाई का अधिकार है।