CG News: आश्रय सेंटर में काउंसिलिंग के लिए आई थी
अब इस संबंध में पुलिस सूत्रों ने बताया कि,
नाबालिग पीड़िता द्वारा सर्वप्रथम थाना जशपुर में आकर रिपोर्ट करने पर थाना प्रभारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान अनुसार तत्काल 0 में प्रथम सूचना दर्ज कर त्वरित विवेचना कार्यवाही की गई। विवेचना के दौरान प्रकरण थाना आस्ता क्षेत्र अंतर्गत होने से थाना आस्ता में धारा 366, 376 भादवि एवं 4 पोक्सो एक्ट दर्ज किया गया।
जशपुर पुलिस के द्वारा मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए
महिला चिकित्सा अधिकारी की विशेष टीम द्वारा मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, ततपश्चात शव को उनके परिजनों को शव के अंतिम के लिए सुपुर्द किया गया है। प्रकरण में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा भी कार्यवाही की गई है। प्रकरण नाबालिग बच्चे से संबंधित है, मामले की विवेचना की जा रही है।
पीड़िता के माता पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं
इसके बाद अपचारी विधि से संघर्षरत बालक को नियमानुसार तत्काल संरक्षण में लेकर माननीय किशोर बाल
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार बाल संप्रेषण गृह प्रेषित किया गया। चूंकि प्रकरण की नाबालिग बालिका के पिता की मानसिक स्थिति कमजोर होने एवं मां के नहीं होने से धारा 164 के तहत कथन, स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य कानूनी प्रावधान हेतु बाल आश्रय गृह बालिका, जशपुर में रखा गया था, जहां उक्त पीड़ित बालिका ने जांच और काउंसलिंग के बीच परिस्थतियों से थक-हार कर दिनांक 18 मार्च के प्रात: में बाथरूम में आत्महत्या कर ली।
मंगलवार को जिला मुख्यालय जशपुर में एक 14 वर्ष की नाबालिग किशोरी ने खुला आश्रय सेंटर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार
नाबालिग को दरबारी टोली स्थित खुला आश्रय बालिका गृह में रखा गया था। जहां प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार जिले के आस्ता थाना क्षेत्र के दुष्कर्म प्रकरण में पीड़िता को बयान एवं एमएलसी के लिए दरबारी टोली स्थित खुला आश्रय बालिका गृह में रखा गया था।
वहीं पीड़िता ने बालिका गृह के बाथरुम में घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह लगभग 9 बजे सेंटर के ही बाथरूम में ही पीड़िता ने फांसी लगाकर
आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।