इन्हें 60 दिन के भीतर कराना है पंजीकरण
यूसीसी के प्रावधानों के मुताबिक 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का राज्य में अब पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। इसके लिए छह माह का समय दिया गया है। वहीं, यूसीसी लागू होने की तिथि के बाद वाले विवाह के लिए पंजीकरण की करने की अवधि 60 दिन तय की गई है। इसके लिए ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार और एसडीएम रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। नगर क्षेत्र में कर अधीक्षक को सब रजिस्ट्रार जबकि नगर आयुक्त को रजिस्ट्रार बनाया गया है। कैंट क्षेत्र में मुख्य अधिशासी अधिकारी को रजिस्ट्रार व उनके द्वारा नामित अधिकारी को सब रजिस्ट्रार बनाया गया है। ये भी पढ़ें-
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27 जनवरी 2025 के बाद शादी हुई है तो ऐसे जोड़ों को दोनों तरफ के शादी कार्ड भी दस्तावेजों में अपलोड करने होंगे। हालांकि 27 जनवरी से पहले जिनका विवाह हुआ है उनके लिए यह वैकल्पिक है। लोग खुद भी सरकार की वेबसाइट
https//ucc.uk.gov.in पर आवेदन कर दस्तावेजों और गवाहों के बयान अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए दंपति का आधार कार्ड हाईस्कूल प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो दंपति के ज्वाइंट फोटो, स्थाई निवासी, पैन कार्ड और गवाहों की जरूरत होगी।