PM Awas Yojana: आवास का लाभ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित
इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को सर्कुलर जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक समयबद्ध क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों को निर्धारित समयावधि में लाभ प्रदान के लिए मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों को निर्धारित समय-सीमा में आवास का लाभ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
हितग्राहियों को मिलेगी ये सुविधा
PM Awas Yojana: भारत सरकार से स्वीकृत सभी हितग्राही, जिन्होंने निर्धारित 18 माह में अपने
आवास का निर्माण पूर्ण करते हुए गृह प्रवेश किया हो। हितग्राहियों के आवास निर्माण की अवधि की गणना संबंधित हितग्राही को नगरीय निकाय द्वारा जारी भवन अनुज्ञा दिनांक से उनकी आवास पूर्णता के जियो टैग दिनांक तक की जाएगी।
30 वर्ग मीटर से 45 वर्गमीटर तक कारपेट क्षेत्रफल वाले नव निर्मित आवास में न्यूनतम दो कमरे, रसोई घर और शौचालय, बाथरूम का निर्माण किया गया हो। इसके अलावा सभी आंतरिक एवं बाह्य कार्य जैसे प्लास्टर, फ्लोरिंग, पुताई, बिजली, पानी की व्यवस्था, दरवाजे- खिड़की आदि की व्यवस्था हो।