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एक सप्ताह पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नहीं होगी पार्टी या धूम

– वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक एवं अन्य गतिविधि प्रतिबंधित

सिवनीDec 30, 2024 / 06:48 pm

sunil vanderwar

टाइगर

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सिवनी. पेंच टाइगर रिजर्व और इससे सटे जंगलों में अगले एक सप्ताह तक जाने और नए साल की पार्टी या कोई धूमधाम की तैयारी करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने इस वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक एवं अन्य गतिविधि प्रतिबंधित कर दी हैं। आदेश के पालन में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

अपर कलेक्टर सीएल चिनाप ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एक जनवरी को नए वर्ष का उत्सव मनाया जाना है। अनुविभाग कुरई अंतर्गत पेंच टाइगर रिजर्व के कोरजोन एवं बफर जोन एवं चिहिन्त ईको सिन्सेटिव जोन, अतिसंवेदनशील वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन्यप्राणियों के दैनिक क्रियाकलाप एवं मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं यहां के आमजन की दैनिक गतिविधियां, आसपास लोगों तथा विदेश से आए सैलानियों को कोई असुविधा या समस्या न हो। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि संरक्षित क्षेत्र के समीप स्थापित होटल, लॉज, रिसोर्ट में वैवाहिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, पटाखे, पार्टी, टीवी, एलसीडी या चलित वाहन आदि में तीव्र ध्वनि विस्तार यंत्रों को संचालन को नियंत्रित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था, लोक तथा सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जिससे किसी भी तरह की शांति भंग होने या लोगों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होने की संभावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

पार्टी-पटाखे, शोर करने पर रहेगी नजर
अपर कलेक्टर ने बताया कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कोर जोन एवं बफर जोन तथा चिहिन्त ईको सिन्सेटिव जोन, अतिसंवेदनशील वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के समीप वैवाहिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, पटाखे, पार्टी, टीवी, एलसीडी या चलित वाहन आदि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग 29 दिसम्बर 2024 की प्रात: 12 बजे से 5 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक पूर्ण: प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। प्रतिबंधित अवधि के इस एक सप्ताह में प्रशासन, पेंच व वन कर्मियों व पुलिस की निगरानी रहेगी।

सडक़ या जंगल में भी शोर करने पर होगी कार्रवाई
 इस अवधि के दौरान पेंच व इससे जुड़े क्षेत्र में सडक़ पर, जंगल, नदी के समीप किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधि, उपद्रव, पार्टी, शराब पीकर गाड़ी चलाने, 10 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पाए जाने अथवा किसी भी प्रकार की गतिविधि जिससे आमजन तथा सैलानियों को असुविधा या समस्या हो अथवा वन प्राणियों दैनिक क्रियाकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा किसी भी प्रकार से कानून एवं शांति व्यवस्था को बाधित किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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