कन्नपुर निवासी घनश्याम अहिरवार, डूम्बार निवासी हल्के, गुखरई निवासी सोनू चढ़ार, श्यामबाई, सरोज रैकवार और कल्लू कुशवाहा ने बताया कि नया आधार कार्ड बनवाने में शासन से कोई शुल्क नहीं ली जाती है। वहीं नाम, पता, जन्म तारीख, लिंक मोबाइल व ईमेल जैसी जानकारी अपडेट करवानी हो तो डेमोग्राफि क शुल्क 50 रुपए लिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह बायोमेट्रिक सुधार के लिए 100 रुपए तक शुल्क निर्धारित की गई है। निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिए जाने पर आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का लायसेंस निरस्त तक किए जाने का कड़ा प्रावधान निहित किया गया है। हालांकि इन केंद्रों पर तहसीलदार, आधार केंद्र अधिकारी और सुपरवाइजर के मोबाइल नंबर भी दर्ज है, लेकिन फोन रिसीव नहीं होते है।
यह भी है सरकारी नियम
प्रथम बार आधार कार्ड इनरोलमेंट करने के बाद यदि आधार कार्ड में सरनेम जुड़वाना हो या नाम बदलवाना हो तो दो बार किया जा सकता है। यदि जेंडर चेंज करवानी है, वह सिर्फ एक ही बार होगा। जन्म तिथि एक ही बार बदलवाई जा सकती है। मोबाइल नंबर अपडेट कराना हो या फ्रिंगर अपडेट करना हो तो बदला सकते हैं।
इनका कहना
यह गंभीर समस्या है। वहां के तहसीलदार को सूचना दे देता हूं और जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
पुष्पेंद्र तिवारी, प्रबंधक