यह है प्रकरण अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो मनमोहन चंदेल ने आर्म्स एक्ट के प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया।परिवादी क्रिश्चियन गंज थाने के उपनिरीक्षक कंवरपाल सिंह ने एक अक्टूबर 2015 को चौरसियावास निवासी शाहरुख चीता के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/ 25 के तहत मामला दर्ज कराया। इसमें अनुसंधान अधिकारी बाबूलाल टेपण ने जांच कर चालान पेश किया। जांच में अदालत ने पाया कि साक्ष्यों में इत्तला, बरामदगी, जब्ती, मालखाना इंचार्ज व आर्मोटर सहित गवाहों के बयान में भारी विरोधाभास रहा। अभियोजन स्वीकृति के गवाह नहीं पेश किए गए। ऐसे में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील सुरेश गुर्जर रहे।
अदालत तल्ख अदालत ने अन्य न्यायिक दृष्टांतों के मदुदेनजर सामान्य नियम के आदेश 35 नियम 6 के तहत आदेश व निर्णय की प्रति पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व कलक्टर को भेज कर पुलिस कर्मियों के खिलाफ दो माह में कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराने के आदेश दिए। आदेश 35 नियम 6 के तहत यदि किसी प्रकरण में अदालत को पुलिस की ओर से की गई जांच में गंभीर अनियमितता की गई तो ऐसी जानकारी संबंधित मजिस्ट्रेट पुलिस महानिदेशक की जानकारी में लाए। जिससे ऐसे पुलिस कर्मी पर समुचित स्तर पर कार्रवाई की जा सके। आमजन का न्याय के प्रति विश्वास हो व इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।