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CG Suspended: चुनाव प्रशिक्षण में लापरवाही, 6 कर्मियों को किया गया निलंबित दरअसल लखनपुर जनपद कार्यालय में शराब सेवन करने वाले सहायक ग्रेड तीन मोरन राम व भृत्य भागवत प्रसाद राजवाड़े का कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 65 नियम 3 एवं नियम 23 के अनुसार घोर
लापरवाही एवं कदाचार की श्रेणी में आने के फलस्वरूप लखनपुर जनपद के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इनके खिलाफ अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई थी। इस पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है।
वर्तमान में जिले में
निर्वाचन का कार्य प्रक्रियाधीन है एवं आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। ऐसे में सहायक ग्रेड 03 एवं भृत्य द्वारा किया गया उक्त कृत्य निर्वाचन के दृष्टिगत अनुचित है, इसके फलस्वरूप वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।