पांच हजार रुपये के लिए जरी कारीगर को गोली मारकर घायल करने के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा। कोर्ट ने जुर्माने की राशि का पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश दिया है।
बरेली•Feb 03, 2025 / 06:38 pm•
Avanish Pandey
Hindi News / Bareilly / कारीगर को गोली मारने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा, 50 हजार जुर्माना भी