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भोपाल

एमपी में शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश

Directorate of Public Instruction issued order for teachers in MP राज्य सरकार ने भी शिक्षकों के हित में नया निर्णय लिया है।

भोपालFeb 18, 2025 / 06:55 pm

deepak deewan

Directorate of Public Instruction issued order for teachers in MP

Directorate of Public Instruction issued order for teachers in MP

एमपी में शिक्षक सरकार से परेशान नजर आ रहे हैं। विशेषकर प्रदेशभर के अतिथि शिक्षकों को खासी दिक्कतें हो रहीं हैं। उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है जिससे आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सेंधवा विकासखंड के अतिथि शिक्षकों को तो 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसी तरह पुनासा में भी अतिथि शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसे नकारात्मक माहौल के बीच इन शिक्षकों के लिए राहत भरी खबरें भी आ रहीं हैं। मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने हजारों अतिथि शिक्षकों को माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के आवेदन में अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता से छूट दी। अब राज्य सरकार ने भी अतिथि शिक्षकों के हित में नया निर्णय लिया है।
एमपी में अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। संचालनालय द्वारा प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए जारी ताजा आदेश में प्रदेशभर के अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रेल 2025 तक कार्यरत रहने की बात कही गई है।
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लोक शिक्षण संचालनालय में अपर संचालक कामना आचार्य ने यह आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि प्रदेशभर में चल रही स्थानीय और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों की सेवाएं अभी जारी रखने का निर्णय लिया है।
इससे पहले मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट ने बड़ी रियायत दी। कोर्ट ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए अतिथि शिक्षकों को आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता से छूट दे दी। इससे हजारों अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा। अब ऐसे अतिथि शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे, जिनके 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन का शैक्षणिक अनुभव पूरा नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार अपने अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय जमा कर सकेंगे।
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बता दें कि पिछली भर्तियों में अनुभव प्रमाणपत्र काउंसलिंग के समय मांगा जाता था। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानि ईएसबी ने इस बार शिक्षक भर्ती में नया प्रावधान लागू कर दिया जिसमें आवेदन के समय ही अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया था। कोर्ट ने इससे राहत दी है।
उधर राज्यभर में अति​थि शिक्षक वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं। सेंधवा विकासखंड में अतिथि शिक्षकों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। बताया गया है कि विकासखंड के कई संकुलों में कार्यरत वर्ग 2 व 3 के अतिथि शिक्षकों को जुलाई 2024 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। पुनासा में भी 4 माह से अतिथि शिक्षक वेतन के लिए तरस रहे हैं।

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