पीड़ित प्रकाश साहू, निवासी ग्राम हिर्री ने बताया कि वह और उनके पिता मिलकर बिल्हा मोड़ के पास होटल चलाते हैं। 22 अप्रैल की रात करीब 11 बजे, जब वे होटल बंद कर रहे थे, तभी रोशन विश्वकर्मा और राजेश्वर निषाद नामक दो युवक मोटर साइकिल से आए और गालियां देते हुए होटल में घुस गए।
दोनों ने अपने साथ लाए चापड़ को लहराते हुए होटल की कुर्सियों और कूलर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब प्रकाश और उनके पिता ने विरोध किया, तो आरोपियों ने चापड़ दिखाकर धमकी दी कि अगर
शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें जान से मार देंगे। तभी पीड़ित का छोटा भाई मौके पर पहुंच गया, जिससे घबराकर आरोपी फरार हो गए।
पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (दंगा), 308(4) (गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास), 324(2) (घातक हथियार से हमला), और 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा इस मामले में विवेचना जारी है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।