पीड़ित गोविंद कुर्रे (20 वर्ष), निवासी मिनी बस्ती जरहाभाठा, ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। 22 अप्रैल की रात लगभग 11:30 बजे वह महाराणा प्रताप चौक के पास खड़ा था, तभी आरोपी सूरज टंडन उर्फ चीकू (निवासी जरहाभाठा) वहां पहुंचा और उसे मंगला तक छोड़ने की मांग करने लगा।
गोविंद ने रात अधिक होने के कारण सवारी छोड़ने से इनकार किया, जिससे नाराज होकर सूरज ने उसे अश्लील गालियां दी और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए ऐल्वेस्टनर के टुकड़े से हमला कर दिया। हमले में गोविंद के सिर और बाएं हाथ में चोटें आईं। घटना को चन्द्रप्रकाश कुर्रे और अन्य स्थानीय लोगों ने देखा और सुना।
शिकायत दर्ज
पीड़ित ने तत्काल सिविल लाइन्स थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में सूरज टंडन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 296 और 351(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार, मामले की विवेचना जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।