चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदाकर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के अंशदान 60: 40 के अनुपात में मानदेय दिया जाता है।
इससे पहले विधायक डॉ. जसवंत यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनएचएम के अन्तर्गत Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के कुल 39579 पद स्वीकृत हैं तथा Non-CSR के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पीआईपी में 3900 पद स्वीकृत हैं। जिनका संख्यात्मक विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमित किये जाने का प्रावधान संविदा नियमों के नियम संख्या 20 (स्क्रीनिंग) में किया गया है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में एनएचएम के अन्तर्गत कार्यरत स्थायी तथा संविदा कर्मचारियों का संख्यात्मक विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।