फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग रहेगी रोक
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पक्ष रखा। कोर्ट ने सभी पक्षों की सहमति के बाद 4 माह की जगह सरकार को निर्णय के लिए 2 माह का समय दिया है। ऐसे में राज्य सरकार अपने स्तर स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकेगी। निर्णय लेने के बाद सरकार कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्णय के बाद भी कोर्ट निर्णय के बिंदुओं को तय करेगी। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 2 माह के समय के दौरान भर्ती पर यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे। ट्रेनी एसआई की फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर भी रोक जारी रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।
सरकार ने 4 माह का मांगा था समय
इससे पहले एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से निर्णय के लिए 4 माह के समय का अनुरोध किया था। साथ ही सरकार ने याचिका का निस्तारण करने का भी अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने 4 माह का समय देने से इनकार कर दिया, अब 4 माह की 2 माह का समय दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक आप निर्णय लेते हैं तब तक याचिकाओं को पेंडिंग रख सकते है। लेकिन यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे।