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जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट से जगन गुर्जर सहित छह को सशर्त जमानत, हर महीने थाने में देनी होगी हाजिरी

Rajasthan High Court: जमानत पर बाहर रहने के दौरान जगन गुर्जर सहित तीन आरोपियों को हर माह 25 तारीख को और अन्य तीन आरोपियों को हर माह की एक तारीख को स्थानीय थाने में हाजिरी देनी होगी।

जयपुरFeb 23, 2025 / 09:00 am

Rakesh Mishra

Jagan Gurjar
राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा व चित्रकूट क्षेत्र में पुलिस ने पिछले वर्ष संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी जेल में थे, इनमें से जगन गुर्जर सहित छह जनों को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं।
जमानत पर बाहर रहने के दौरान जगन गुर्जर सहित तीन आरोपियों को हर माह 25 तारीख को और अन्य तीन आरोपियों को हर माह की एक तारीख को स्थानीय थाने में हाजिरी देनी होगी। इन सभी को पाबंद किया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे। दोनों ही आदेशों का उल्लघंन करने पर जमानत खारिज हो जाएगी।

हत्या की रच रहे थे साजिश

अलग-अलग टीमों ने दोनों संगठित गिरोह को पकड़ा था। पहली गैंग में जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने अनूपगढ़ के घडसाना हाल झोटवाड़ा निवासी रवि बिश्नोई और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। आरोपी दो लोगों की हत्या की साजिश रच रहे थे, जबकि चित्रकूट थाना पुलिस ने जेल में साजिश रचने के मामले में जगन गुर्जर के साथियों को गिरफ्तार किया था और बाद में जगन गुर्जर को भी गिरफ्तार किया।

इनको मिली जमानत

जगन गुर्जर, रामनिवास पलसानिया, हंसराज, दीपक कुमार रावत, अभिषेक बटार और रवि बिश्नोई को 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड और 25-25 हजार रुपए की जमानत पर छोड़ा गया है।

हाईकोर्ट के आदेश की पालना के लिए संबंधित थानाधिकारियों से कहा है कि इन आरोपियों की हाजिरी के लिए अलग से रजिस्टर रखा जाए और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना होने पर तुरंत संबंधित न्यायालय को अवगत करवाएं। ताकि आरोपियों पर सख्ती से नजर रखी जा सके।

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