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महासमुंद

निकाय चुनाव प्रचार-प्रसार में लगे 3 DJ वाहन जब्त, समय-सीमा का पालन करना जरूरी..

CG Election 2025: महासमुंद जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत प्रचार-प्रसार में उपयोग किए जा रहे तीन डीजे वाहनों को जब्त कर महासमुंद थाने में रखा गया है।

महासमुंदFeb 06, 2025 / 03:06 pm

Shradha Jaiswal

निकाय चुनाव प्रचार-प्रसार में लगे 3 DJ वाहन जब्त, समय-सीमा का पालन करना जरूरी..
CG Election 2025: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत प्रचार-प्रसार में उपयोग किए जा रहे तीन डीजे वाहनों को जब्त कर महासमुंद थाने में रखा गया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार द्वारा यह कार्यवाही की गई। जब्त किए गए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति ली गई है, लेकिन आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग के लिए सीमा निर्धारित की गई है।
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साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुक्रम में अनुमति दी गई है। वर्तमान में किसी भी वाहन में डीजे लगाकर ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नहीं दी गई है। इस तारतम्य में नगरपालिका महासमुंद अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के अभ्यर्थी का प्रचार-प्रसार कर रहे वाहन सीजी 06 जीएच 3747, भाजपा अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार में लगे वाहन सीजी 06 जीवाई 6045 तथा निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग वाहन सीजी 06 जीवाई 0478 को जब्त कर महासमुंद थाने में रखा गया है।
कलेक्टर ने नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग की अनुमति 1 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदान की गई है। वर्तमान में नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 के तहत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। जिसका पूर्णत: पालन किया जाना आवश्यक होगा।

समय-सीमा का पालन करना जरूरी

लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जा रहा हो तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगा या 75 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगा अथवा इनमें से जो भी कम है, उससे अधिक नहीं होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। इस अनुमति प्रत्रक की मूल प्रति आयोजक को, जब भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगा जाए, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
यदि मतदान 11 फरवरी 2025 को होना है तो चुनाव प्रचार 9 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि (12 बजे) तक ही किया जा सकता है। अर्थात् 9 फरवरी 2025 की रात्रि 12 बजे के बाद कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि 9 फरवरी 2025 की रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं होने के कारण रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच होने वाले चुनाव प्रचार की अनुमति देते समय इन सभी प्रावधानों का ध्यान रखा जाए।

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