इन धाराओं में दर्ज किया गया केस
डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली ने आधिकारिक हैंडल एक्स पर पोस्ट किया, इस मामले में एमसीसी का उल्लंघन करने के लिए अमानतुल्लाह के खिलाफ धारा 223/3/5 बीएनएस और 126 आरपी अधिनियम के तहत एफआईआर नंबर 95/25 पुलिस स्टेशन जामिया नगर में दर्ज की गई है।
केजरीवाल ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
इससे पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) और दिल्ली पुलिस पर कुछ गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उनकी कार्रवाई आप के खिलाफ गुंडागर्दी का समर्थन करने और भाजपा के गलत कामों को बचाने के समान है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आतिशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। केजरीवाल ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और कहा कि ईसीआई और दिल्ली पुलिस चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने और भाजपा का पक्ष लेने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और दावा किया कि उनका प्राथमिक ध्यान गुंडागर्दी में शामिल होना, भाजपा के हितों की रक्षा करना और शराब और पैसे बांटना है। आतिशी के खिलाफ भी दर्ज किया गया केस
आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व दिल्ली के डीसीपी ने मंगलवार को उल्लेख किया कि आप उम्मीदवार (आतिशी) 50-70 लोगों और 10 वाहनों के साथ एमसीसी का उल्लंघन करते पाए गए। डीसीपी ने कहा कि 4 फरवरी को सुबह 12:30 बजे कालकाजी (एसी-51) से आप उम्मीदवार 50-70 लोगों और 10 वाहनों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पाए गए। पुलिस ने उन्हें आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कारण खाली करने का निर्देश दिया। एफएसटी की शिकायत पर गोविंदपुरी थाने में धारा 223 बीएनएस और 126 आरपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।