पाकिस्तान के अधिकारी को भारत छोड़ने का दिया आदेश (Photo -ANI)
भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक अधिकारी को अवांछित व्यक्ति (persona non grata) घोषित किया है और उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई बुधवार को की गई, क्योंकि अधिकारी पर अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप गतिविधियों में शामिल नहीं होने का आरोप था, जिसे विदेश मंत्रालय ने राजनयिक गरिमा के खिलाफ माना।
बता दें कि भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग को एक डिमार्शे (औपचारिक राजनयिक पत्र) जारी कर सूचित किया कि उनके एक अधिकारी को “अवांछित व्यक्ति” घोषित किया गया है। उच्चायोग को स्पष्ट रूप से बताया गया कि उक्त अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा।
13 मई को एक अधिकारी को किया था निष्कासित
इसके अलावा, 13 मई को भी भारत ने एक अन्य पाकिस्तानी अधिकारी दानिश को कथित जासूसी गतिविधियों के कारण निष्कासित किया था और उसे भी 24 घंटे में देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। दरअसल, दानिश का कनेक्शन पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा के साथ था। ज्योति पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुई थी।
जासूसों की गिरफ्तारी के बाद लिया एक्शन
पाकिस्तानी अधिकारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश जासूस ज्योति मल्होत्रा और कई अन्य लोगों की पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद दिया गया है। यह गिरफ्तारी भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान के हमलों के प्रयास के जवाब में देश में जासूसी नेटवर्क पर कार्रवाई के दौरान की गई थी।
“पर्सोना नॉन ग्राटा” का अर्थ है “अस्वीकार्य व्यक्ति” या “अवांछित व्यक्ति”। यह एक राजनयिक शब्दावली है, जिसका उपयोग किसी विदेशी राजनयिक या व्यक्ति को किसी देश में अवांछनीय घोषित करने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया जाता है, तो उस देश की सरकार उसे अपने देश से निकालने का आदेश दे सकती है, क्योंकि वह व्यक्ति उस देश के लिए अस्वीकार्य या हानिकारक माना जाता है।