27 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से होगी वसूली
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित ऐसे परिवार जो निष्कासन श्रेणी में आता है तो वे तुरंत संबंधित उपखण्ड कार्यालय अथवा जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में से स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इसके पश्चात अपात्र परिवारों के विरूद्ध खाद्य विभाग से प्रदत्त निर्देशानुसार वसूली एवं विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी राजसमंद ने जिले में अपात्रों को चिन्हित कर जिला रसद अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर विभाग की ओर से अपात्र लोगों की ओर से राशन का गेंहू नही छोडने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। आगामी दिनों में उक्त प्रक्रिया में अपात्रों की ओर से गेंहू नहीं छोडऩे नोटिस के साथ लिए गए सम्पूर्ण राशन पर 27 रुपए प्रतिकिलो की दर से वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
इनसे पकड़ में आयेंगे अपात्र लोग
खाद्य विभाग की ओर से केवाईसी करवाई गई है, इसके तहत लाभार्थियों के राशनकार्ड से आधार कार्ड जुड़ गए है। आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है, पैन कार्ड से बैंक खाता जुड़ा होने के कारण खाते में आने वाले भुगतान और आईटीआर आदि की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग को सूची भेजकर उनके नाम से रजिस्टर्ड चौपहिया वाहनों की जानकारी निकलवाई जाएगी। इससे अपात्र उपभोक्ता तुरंत पकड़ में आएंगे ओर उनसे वसूली एवं विधिक कार्यवाही की जाएगी।