script“मजदूर महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा” | "The accused of murdering a laborer woman has been sentenced to life imprisonment and fine" | Patrika News
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“मजदूर महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा”

जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या मामले में न्यायालय ने अभियुक्त चुन सिंह उर्फ सोहन सिंह रावत को कड़ी सजा सुनाई है

राजसमंदFeb 18, 2025 / 01:06 pm

Madhusudan Sharma

Murder Accused
राजसमंद. जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या मामले में न्यायालय ने अभियुक्त चुन सिंह उर्फ सोहन सिंह रावत को कड़ी सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय राजसमंद के पीठासीन अधिकारी राघवेंद्र काछवाल ने अभियुक्त को मीरा बाई की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

मामला क्या था?

13 नवम्बर 2018 को मृतका मीरा बाई के पुत्र किशन कुमावत ने कांकरोली पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें उन्होंने बताया कि उनकी मां मजदूरी करने के लिए मुखर्जी चौराहा गई थीं, लेकिन वह रात तक घर वापस नहीं आईं। जब कई घंटों तक वह नहीं लौटीं, तो परिवार ने पुलिस से मदद मांगी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों से आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच पूरी की।

वकील की दलील

लोक अभियोजक रामलाल जाट ने मामले के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ सजा की मांग की। अभियोजन पक्ष ने 25 गवाहों के बयान, 87 दस्तावेज़ और 18 सबूत प्रस्तुत किए, जिससे आरोपी के अपराध साबित हो गए।

न्यायालय का निर्णय

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ हत्या के अपराध को प्रमाणित किया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त को धारा 364 (अपहरण), धारा 397 (घातक हथियार से हमला), और धारा 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत 7-7 साल की सजा भी दी गई।

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