इधर एसडीएम राजस्व कुरई ने फसल कटाई उपरांत नरवाई जलाने को लेकर तीन किसानों को नोटिस जारी कर 2 मई के पूर्व उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं, कि क्यों न उन पर नरवाई न जलाने के दिशा निेर्देशों के उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड की कार्रवाई की जाए। जिसमें तहसील कुरई के ग्राम सापापार के कृषक नबल, सबल पिता भोपत द्वारा भूमि खसरा नंबर 194 रकबा 0.68 पर नरवाई जलाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। जवाब समाधान कारक न होने पर 2500 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। इसी तरह ग्राम बादलपार के कृषक शेरसिंह पिता सीताराम की भूमि खसरा नंबर 470 रकबा 0.46 हेक्टेयर भूमि पर नरवाई जलाने पर 2500 रुपए अर्थदण्ड का नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह ग्राम आलेसुर की कृषक सियाबती पति भैयालाल की भूमि खसरा नंबर 148.2 कुल रकबा 1.23 हेक्टेयर भूमि पर नरवाई जलाने पर 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड आरोपित करने का नोटिस जारी किया गया है।