श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय से कर्नाटक के श्रम मंत्रालय को राज्य सरकार को भेजे गए पत्र के अनुसार, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य श्रम मंत्रालय को विवाद को हल करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और शिकायतकर्ता (एनआईटीईएस) को इस मंत्रालय को सूचित करने के लिए निर्देश दिया है।
नवजात सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी सीनेट (एनआईटीईएस) एक पंजीकृत संघ है जो आईटी और संबंधित पेशेवरों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करता है। इस सप्ताह की शुरुआत में, एनआईटीईएस ने युवा कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए इन्फोसिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार के साथ श्रम मंत्रालय में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की, इसे अवैध, और अनैतिक बताते हुए कहा कि यह श्रम कानूनों का उल्लंघन है।
पिछले शक्रवार को इंफोसिस ने दो साल से अधिक समय से देर से प्रवेश पाने वाले प्रशिक्षुओं से तीन महीने के भीतर इस्तीफा देने को कहा था, तथा उन्हें उसी दिन शाम 6 बजे तक मैसूरु परिसर के गेट छोडऩे का नोटिस दिया था।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी दिग्गज कंपनी का मुख्यालय बेंगलूरु में है। इंफोसिस ने दावा किया है कि व्यापक आधारभूत प्रशिक्षण से गुजरने के बाद आंतरिक मूल्यांकन कार्यक्रम तीन प्रयासों में पास करने में विफल रहने वाले 350 से कम कर्मचारियों ने आपसी अलगाव के साथ इस्तीफा दे दिया है।