फर्जी दस्तावेज बनाकर की गई धोखाधड़ी
बारादरी के सैलानी घेर जाफर खां निवासी मोहम्मद आमिर खान के अनुसार, उसकी स्वर्गीय दादी जुबैदा बेगम के नाम पर 135 वर्ग गज जमीन दर्ज थी, जिसमें उसका 1/4 हिस्सा यानी 11.33 वर्ग गज था। 1 फरवरी 2025 को ब्रोकर शम्मू खां, डिश ऑपरेटर अजीम, अवैध मीट कारोबारी उवैस कुरैशी और उनके रिश्तेदार चंगेज खां ने आमिर के पास आकर 18 लाख रुपये में जमीन खरीदने का सौदा किया। 4 फरवरी 2025 को जब उसे रजिस्ट्री ऑफिस ले जाया गया, तो पहले 11.33 वर्ग गज की जमीन का एग्रीमेंट दिखाया गया, लेकिन बाद में 34 वर्ग गज का फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिया गया। दस्तावेज में खरीददार के रूप में बबलू उर्फ मोहम्मद नाजिम और अदीम खान के नाम जोड़े गए। वहीं, गवाहों के रूप में अयाज अली खान और गुफरान खान को शामिल किया गया।
विरोध करने पर धमकी और मारपीट
जब मोहम्मद आमिर को इस धोखाधड़ी का पता चला, तो उसने इसका विरोध किया। इसके बाद आरोपियों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और जमीन हड़पने की धमकी दी। 6 फरवरी 2025 को शम्मू खां, उवैस कुरैशी और अदीम खान उसके घर पहुंचे और एग्रीमेंट कैंसिल करने के बदले 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। जब आमिर ने इसका विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई और गला दबाने की कोशिश की गई। उसकी बहन ने जब बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसके साथ भी अभद्रता की और उसे भी पीटा। बारादरी थाना पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
आरोपी: - शम्मू खां (ब्रोकर, सैलानी कंटरा चांद खां, बारादरी)
- अजीम (डिश ऑपरेटर, सैलानी कसाई टोला, बारादरी)
- उवैस कुरैशी (अवैध मीट कारोबारी, पुराना शहर काजी टोला, बारादरी)
- चंगेज खां
- अदीम खान
- मोहम्मद नाजिम
- अय्याज अली खान
- गुफरान खान
पुलिस ने शुरू की जांच, कड़ी कार्रवाई की मांग
पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी लगातार उसे और उसके परिवार को धमकी दे रहे हैं। उसने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।बारादरी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।