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भीलवाड़ा

Bhilwara news : सीबीएसइ: 5 लाख की फाइनेंशियल पेनल्टी के नियम में परिवर्तन

नियमों के उल्लंघन की सीमा के आधार पर तय होगी पेनल्टी

भीलवाड़ाFeb 22, 2025 / 04:59 pm

Suresh Jain

CBSE: Change in the rule of financial penalty of Rs 5 lakh

CBSE: Change in the rule of financial penalty of Rs 5 lakh

Bhilwara news : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन (सीबीएसइ) ने मान्यता नियम 2018 को संशोधित किया है। इसमे कुछ नए नियम जोड़े गए हैं। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके अनुसार मान्यता नियम 2018 के चैप्टर 12 के अनुच्छेद 12.1.2 में 5 लाख की फाइनेंशियल पेनल्टी के नियम को संशोधित किया है। अब पेनल्टी का निर्धारण विद्यालय की ओर से नियमों के उल्लंघन की सीमा के आधार पर किया जाएगा। जिसका अर्थ यह है कि नियमों के उल्लंघन की सीमा के आधार पर फाइनेंशियल पेनल्टी की राशि में बदलाव होगा।
इस कारण बदले नियम

सीबीएसइ की ओर से देश में औचक निरीक्षण किए गए थे। सीबीएसइ के निरीक्षण दलों के विद्यालयों का जायजा लेने पर कई अनियमितताएं पाई थीं। इन अनियमितताओं में मान्यता नियमों की अवेहलना शामिल थी। उनको नियंत्रित करने को लेकर सीबीएसइ की ओर से मान्यता नियम 2018 में संशोधन किए गए हैं। नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं।
निरीक्षण में सहयोग नहीं करने पर लगेगी पेनल्टी

मान्यता नियमों 2018 के चैप्टर 11 में अनुच्छेद 11.7.16 जोड़ा गया है। इसके अनुसार विद्यालय निरीक्षण के दौरान निरीक्षकों के दल का विद्यालय प्रशासन को पूरा सहयोग करना होगा। निरीक्षण दल को वांछित दस्तावेज, रिकार्ड तथा अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। नए अनुच्छेद के अनुसार निरीक्षण दल विद्यालय भवन के किसी भी भाग में निरीक्षण कर सकता है। चैप्टर 12 में अनुच्छेद 12.2.17 जोड़ा गया है। इसके अनुसार निरीक्षण दल के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने पर पेनल्टी लगाई जा सकेगी।

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